राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना
Rajasthan Old Age Pension Yojana ( राजस्थान मुख्यमंत्री व्रदावस्था सम्मान पेंशन योजना ) राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के अंदर राजस्थान सरकार दुवरा वृद्धजन को , व्रदावस्था पेंशन राशि दी जाती है !
योजन की पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए !
- वृद्ध नागरिक को यह पेंशन तब ही मिलेगी जब पारिवारिक आय 48 हजार से कम हो ।
- उम्र एवं पेंशन राशि संबंधी नियम पुरुषों एवं महिलाओं के लिये भिन्न हैं :-
नोट : दोंनो की आयु 75 बर्ष से अधिक होने पर 1000 /- माह पेशन दी जाती है !
योजना का लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज
i.
आवेदक
का आधार कार्ड
ii.
राशन
कार्ड व् पहचान पत्र
iii.
जन आधार
कार्ड
iv.
बैक
खाता की पास बुक
v.
आवेदक
का पासपोर्ट साइज फोटो
vi.
आवेदक
के पते का दस्तावेज़
vii.
आय
सम्बंधित प्रमाण
नोट :- जनआधार कार्ड में सभी जानकारी को अपडेट करवा लेना होगा !
योजना में आवेदन कैसे करे
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन व् ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है ! इसके लिए सभी दस्तावेज लेकर emitra से संपर्क कर सकते है !
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधी शिकायत कैसे करे
इस योजना से संबंधी कोई भी परेशानी अथवा प्रश्न हैं तो आप इसके आधिकारिक पोर्टल पर पूछ सकते हैं । इसके लिए साइट को खोलना होगा और रिपोर्ट सेक्शन में जाकर Pensioner Complaint पर क्लिक करना होगा ।
इस योजना में विभाग कौनसा लगता है
इस योजना का विभाग सामाजिक न्याय
एवम् अधिकारिता विभाग
सम्पूर्ण ब्लॉग को विडियो के माध्यम से देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे
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