mukhyamantri ekal nari samman pension yojana | मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना राजथान सरकार की एक फेलाग्शिप योजना है जिसकी शरुवात वर्ष 2013 में राजस्थान सरकार के दुवरा की गयी थी | इस योजना के तहत तलाकशुदा या विधवा महिला की राजस्थान सरकार पेंशन के रूप में सहायता राशि प्रदान करती है |

मुख्यमंत्री एकल नारी योजना की पात्रता

1.   इस योजना का लाभ केवल राजस्थान मूल की महिलाओ को ही मिल सकता है !

2.   इस योजना के लिए पात्र, मात्र विधवा, तलाकशुदा व् परित्पक्ता महिलाये ही होगी !

3.   कोई भी सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजना के पात्र नही होगी !

4.   यदि कोई महिला किसी अन्य विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो वह महिला भी इस योजना का  लाभ नही ले सकती है !


योजना का लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

i.     महिला का आधार कार्ड

ii.     महिला के विधवा होने का या तलाकशुदा होने का सर्टिफिकेट

iii.     महिला के बैंक अकाउंट की पासबुक

iv.     महिला के पते का दस्तावेज

v.     महिला का जनआधार कार्ड

vi.     महिला का राशन कार्ड

vii.     महिला के पासपोर्ट साइज फोटो

नोट :- जनआधार कार्ड में सभी जानकारी को अपडेट करवा लेना होगा !





योजना में आवेदन कैसे करे

इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन व् ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है ! इसके लिए सभी दस्तावेज लेकर emitra से संपर्क कर सकते है !


योजना की लाभार्थी राशि

इस योजना के तहत निम्नलिखित सहायता पेंशन राशि दी जाती है जो की एकल नारी के सीधे बैक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है -

mukhyamantri ekal nari samman pension yojana


विभाग - सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग 


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