indira gandhi credit card yojana - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

क्या है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट 2021-22 की पालना में इस योजना आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को 50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।


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योजना का नोडल विभाग

यह योजना पूर्णत शतप्रतिशत राज्य सरकार की योजना है जिसका नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग / राजस्थान सरकार है योजना प्रारम्भ : 16 अगस्त 2021


योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर ( पथ विक्रता ), अनौपचारिक रुप में आवश्यक सेवाए उपलव्ध करवाने वाले लोग हेयर ड्रेसर, रीक्सेवाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग-पेंट करने वाला, नल बिजली मरमत करने वाले प्लम्बर इत्यादि को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है |


योजना की विशेषता

1.   इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारिता बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है |

2.   एक बर्ष हेतु प्रत्येक लाभार्थी को 50000/- का अधिकतम ऋण दिया जाता है वो भी बिना किसी गारंटी के | यह ऋण लाभार्थी के लिए मुक्त होगा | योजना के अंतर्गत ब्याज हेतु शत-प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है |

3.   योजना के लाभार्थी को ऋण का पुनःभुगतान 4-5 महीने तक 12 समान किस्तों में करना होगा |

4.   इस योजना में पांच लाख लाभार्थी को पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर ऋण दिया गया था |

5.   ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी प्रकार का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जायेगा |


योजना के लाभार्थी 

इस योजना के तहत लाभार्थी को तीन श्रेणीओ में बांटा गया है - A शहरी स्ट्रीट वेंडर, B शहरी वेरोजगार, असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार

A.  शहरी स्ट्रीट वेंडर : इस श्रेणी में सर्वे दुवरा चिन्हित स्ट्रीट वेंडर, विक्रय प्रमाण पत्र व् वेंडिग आई-डी कार्ड धारक स्ट्रीट वेंडर, निकायों दुवरा सिफारिशी पत्र ( letter of recommendation ) प्राप्त स्ट्रीट वेंडर शामिल है |

B.  शहरी बेरोजगार युवा : - इस श्रेणी में वह व्यक्ति को शामिल किया गया है जो जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो |

C.  असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार : - इस श्रेणी में हेयर ड्रेसर, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, प्लम्बर, चायवाला इत्यादि व् जिला कलेक्टर दुवरा चिन्हित अन्य व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति को डाला गया है |


योजना की पात्रता

a.   राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए |

b.   युवा की आयु 18-40 होनी चाहिए |

c.   व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार से कम व् पारिवारिक मासिक आय 50 हजार से कम होनी चाहिए |



आवश्यक दस्तावेज

 i.     आधार कार्ड

ii.     जन आधार कार्ड

iii.     निवास का प्रमाण पत्र

iv.     बैक खाते की पासबुक प्रतिलिपि

v.     पासपोर्ट फोटो

vi.     आईडी कार्ड/ स्ट्रीट वेंडर कार्ड/ नगर निकाय दुवरा जारी सिफारिस पत्र

vii.     जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकरण संख्या

viii.     मासिक आय का स्वघोषणा प्रमाण पत्र


आवेदन की प्रक्रिया

इस योजन में आवेदन https://sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से स्वयं या ई-मित्र की सहायता से करवा सकता है |