मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना एक फ्लैगशिप योजना है जिसे 2020 से शरू किया गया था इस योजना के माध्यम से राजस्थान के ऐसी परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण अपनी बेटियो की शादी नही करा सकते है !
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की पात्रता
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सिर्फ राजस्थान का मूलनिवासी परिवार ही योजना के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।
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बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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सभी वर्गों के बीपीएल परिवार व आस्था कार्डधारी परिवार आवेदन करने के पात्र होंगे।
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अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
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अल्पसंख्यक समुदाय भी योजना का लाभ लेने के पात्र होगा।
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राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों, पालनहार योजना में लाभान्वित वर्ग था अंतोदय महिलाओं की बेटियां योजना के लिए पात्र हैं।
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ऐसी महिला भी अपनी बेटी के लिए आवेदन कर पाएंगी, जिनके पति की मौत हो गई हो और उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया हो, तथा महिला की आया 50 हजार रुपए से अधिक नहीं हो और परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक की आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं हो।
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